Kuldeep Singh Senger News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बहुचर्चित रेप कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा सस्पेंड रहेगी। कोर्ट ने उन्हें 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की तीन जमानतों पर रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने जमानत के साथ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के मुताबिक, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और पीड़िता को किसी भी प्रकार की धमकी नहीं देंगे। इसके अलावा, उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा।
माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सेंगर अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और प्रत्येक सोमवार को संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर उनकी जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी। गौरतलब है कि यह राहत सेंगर की ओर से दायर अपील पर अंतिम निर्णय आने तक प्रभावी रहेगी।
























