स्टेट मीडिया टीम: कानपुर मे पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने नए वर्ष और परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जिले मे 2 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व 144) लागू किए जाने का आदेश दिया है।
इस आदेश के बाद से शहर में जुलूस, रैली, धरना, नारेबाज़ी, भड़काऊ भाषण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है साथ ही बिना अनुमति हथियार–लाठी–डंडा लेकर चलना भी निषेध किया गया है,लाउडस्पीकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए है।
कानपुर में 2 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व 144) लागू।
शहर में जुलूस, रैली, धरना, नारेबाज़ी, भड़काऊ भाषण पर पूर्ण प्रतिबंध।बिना अनुमति हथियार–लाठी–डंडा लेकर चलना मना,लाउडस्पीकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित।
परीक्षा केंद्रों के 100–200… pic.twitter.com/4n9SFYFXWn
— Gaurav kushwaha Journalist (@upwalegaurav) December 1, 2025
परीक्षाओं मे लीक आदि रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के 100–200 मीटर तक ध्वनि यंत्र और अनधिकृत प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इसके साथ ही नियमो के उल्लंघन पर धारा 223 के तहत कार्रवाई का प्राविधान भी किया गया है।
























